क़ानून

अनुच्छेद-370 हटने के बाद तेजी से बदल रहा जम्मू-कश्मीर, आतंकी घटनाओं में आई कमी

अनुच्छेद-370 हटने के बाद जो अनेक सकारात्मक संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं, यही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास को सुनिश्चित करेंगे।

गैर सरकारी संगठनों के अपारदर्शी चंदे और मनमाने कामों पर लगाम लगाएगा एफसीआरए कानून

नए क़ानून के बन जाने से बहुतों गैर सरकारी संगठनों का गोरखधंधा बंद हुआ है। स्वाभाविक है कि जिन्हें चोट लगी है, वे सभी बहुत जोर-शोर से बिलबिला रहे हैं।

मोदी 2.0: इस सरकार ने सौ दिन में जितने बड़े काम किए हैं, कांग्रेस अपने पूरे शासन में नहीं की होगी

किसी सरकार के प्रारंभिक सौ दिन को उसकी आगे की कार्य-योजना के लिए एक प्रस्थान-बिंदु माना जाता है। अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे हुए हैं, तो यह देखना आवश्यक है कि प्रथम कार्यकाल से अधिक बहुमत से चुनकर आई यह सरकार किस नीति, नीयत और योजना के साथ आगे बढ़ रही है।

श्रमिकों की जिंदगी में बेहतरी लाने की पहल

श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने ‘श्रमिकों  के हितों से जुड़े ‘व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल स्थिति, 2019 विधेयक’ को 23 जुलाई को लोक सभा में पेश किया है। इस विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक नियोक्ता किसी भी श्रमिक की लिखित सहमति के बिना उससे ओवरटाइम नहीं करा पायेगा।

तीन तलाक बिल पर भी तुष्टिकरण की राजनीति के खोल से निकलने में नाकाम रही कांग्रेस

इसे नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रणनीति की कामयाबी ही कहेंगे कि व्हिप जारी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के पांच सांसद मतदान के दौरान सदन से अनुपस्‍थित रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019’ को राज्यसभा ने 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित कर दिया।

तीन तलाक निषेध कानून : मुस्लिम महिलाओं के हितों व अधिकारों की रक्षा की दिशा में बड़ा कदम

मंगलवार का दिन देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए अत्यंत मंगलकारी रहा। इस दिन तीन तलाक बिल पर मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली। लोकसभा के बाद अब यह बिल राज्‍यसभा से भी पारित हो गया है। अब यह कानून की शक्‍ल ले लेगा जिसके तहत तीन तलाक देने वाले पुरुष पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकेगा।

‘बलात्कार की इन घटनाओं के लिए केवल आरोपी नहीं, समाज भी जिम्मेदार है’

हर आँख नम है, हर शख्स शर्मिंदा है, क्योंकि आज मानवता शर्मसार है, इंसानियत लहूलुहान है। एक वो दौर था जब नर में नारायण का वास था लेकिन आज उस नर पर पिशाच हावी है। एक वो दौर था जब आदर्शों नैतिक मूल्यों संवेदनाओं से युक्त चरित्र किसी सभ्यता की नींव होते थे, लेकिन आज का समाज तो इनके खंडहरों पर खड़ा है। वो कल की बात थी जब मनुष्य को अपने

मोदी सरकार के इस क़ानून से पूरा होगा सबका अपने घर का सपना

अपनी छत का सपना किस हिन्दुस्तानी का नहीं होता। अब तक उनके इस सपने को दर्जनों धूर्त बिल्डर पूरा नहीं होने देते थे अपने लालच के कारण। पर अब उनकी करतूतें बंद होंगी। नौ वर्षों के लंबे इंतजार के बाद बीती सोमवार यानी 1 मई 2017 से रियल एस्टेट (रेग्युलेशन ऐंड डिवेलपमेंट) ऐक्ट यानी रेरा एक साथ पूरे देश में लागू हो गया है। इसके साथ ही लाखों घरों की चाहत रखने वालों के लिए उम्मीद पैदा हो गई कि

अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को ख़त्म करने की जरूरत

26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। लिहाजा इसे देश में संविधान दिवस के तौर पर याद किया जाता है। आज जब हम इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में याद कर रहे हैं तो हमे इसके बहुआयामी पक्षों पर विचार करते हुए याद करने की जरूरत है। आजादी से पूर्व एवं आजादी के बाद देश में जरूरत के अनुरूप तमाम कानून बनाए गए और उन कानूनों को लागू भी किया गया। लेकिन बड़ा

सरकार पर आरोप लगाने से पहले जरा न्यायपालिका की खामियों की तरफ भी देखें मुख्य न्यायाधीश!

देश के मुख्य न्यायधीश द्वारा जजों की नियुक्ति को लेकर बार–बार चिंता जाहिर की जाती है, लेकिन स्वयं इस सम्बन्ध में अबतक उन्होंने कोई पहल नहीं की। लेकिन इसकी अति तो तब हो गई जब स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अदालतों में जजों की कमी पर कुछ नहीं बोले।